नई दिल्ली: लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एक समाचार नेटवर्क द्वारा कथित तौर पर मानहानिकारक और भ्रामक खबर प्रसारित करने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने इस पूरे घटनाक्रम पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) लिया है।
क्या है पूरा मामला? एक समाचार चैनल द्वारा लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का नाम कथित सेक्स रैकेट से जोड़ते हुए सामग्री प्रसारित की गई थी। सोशल मीडिया और जनता के भारी विरोध के बाद संबंधित समाचार नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से गलत स्वीकार करते हुए माफी मांगी।
NCW अध्यक्ष ने दिए सख्त निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) को पत्र लिखा है। उन्होंने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह नियामक, प्रशासनिक और स्व-नियामक निकायों को निर्देश जारी करे, जिनमें शामिल हैं:
- प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI)
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (EMMC)
- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA)
- डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल (DPCGC)
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत तत्काल और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

15 दिनों में मांगी गई रिपोर्ट (ATR) आयोग ने संबंधित अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने जोर देकर कहा कि महिलाओं के खिलाफ जेंडर-आधारित चरित्र हनन और डिजिटल उत्पीड़न को रोकने के लिए ठोस सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। मीडिया की स्वतंत्रता का उपयोग हमेशा जिम्मेदारी, तथ्यात्मक सटीकता, महिलाओं की गरिमा, गोपनीयता और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
महिला सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन संख्या: 14490
