जिला परिवहन पदाधिकारी डेज़ी रानी ने आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क पर जुगाड़ गाड़ियों का परिचालन नहीं करें और न ही ऐसी गाड़ियों से यात्रा करें। परिवहन विभाग द्वारा जुगाड़ वाहनों के अवैध परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में जारी निर्देशों के आलोक में जिले में ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन पदाधिकारी डेज़ी रानी ने कहा कि परिवहन विभाग के निर्देश के अनुसार डीजल पंप सेट, मोटरसाइकिल के हैंडल तथा माल ढोने वाले रिक्शा-ठेला आदि के हिस्सों को जोड़कर बनाए गए जुगाड़ वाहन निर्धारित तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे वाहनों का वैध निबंधन, परमिट, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका सड़क पर परिचालन नियमों के अनुरूप नहीं माना जाता है।
जिला परिवहन पदाधिकारी डेज़ी रानी ने
आम लोगों से कहा है कि जुगाड़ गाड़ी का उपयोग अथवा परिचालन कर स्वयं को कानूनी कार्रवाई के दायरे में न लाएं। सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लोग केवल वैध निबंधित एवं आवश्यक दस्तावेजों से युक्त वाहनों का ही उपयोग करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जुगाड़ गाड़ियों का परिचालन करते हुए पाए जाने पर वाहन एवं चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों के परिचालन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जांच एवं कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन पदाधिकारी डेज़ी रानी ने
आम नागरिकों से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा के हित में परिवहन नियमों का पालन करें तथा जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन को बढ़ावा न दें। इससे सड़क पर दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुचारु बनाने में सहयोग मिलेगा।
