
Last Updated:August 31, 2026, 14:35 IST
पश्चिम बंगाल के फाल्टा निवासी अमीनुद्दीन खान ने अभिषेक बनर्जी के सेवाश्रय कैंप के निर्माण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उनका आरोप है कि बच्चों के खेलने के मैदान पर कब्जा कर कैंप के लिए निर्माण कराया गया. उन्होंने दो ढांचे गिराने की मांग की है. अदालत ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है और इसी सप्ताह मामले की सुनवाई होगी.
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अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक और मुकदमा.
दक्षिण 24 परगना के फाल्टा निवासी अमीनुद्दीन खान ने अभिषेक बनर्जी के सेवाश्रय कैंप को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनका आरोप है कि बच्चों के खेल मैदान पर कब्जा कर कैंप के लिए निर्माण कराया गया. खान ने निर्माण हटाने की मांग की है. अदालत ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है.
फाल्टा के रहने वाले हैं अमीनुद्दीन खान
अमीनुद्दीन खान अचानक राजनीतिक चर्चा में नहीं, बल्कि एक कानूनी कदम की वजह से सामने आए हैं. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक वह दक्षिण 24 परगना के फाल्टा के निवासी हैं. उन्होंने अभिषेक बनर्जी के सेवाश्रय कैंप से जुड़े निर्माण के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है. सामने आई खबरों में उनके किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने या किसी बड़े पद पर रहने की जानकारी नहीं है. फिलहाल उनकी पहचान इस मामले के याचिकाकर्ता के तौर पर सामने आई है.
खेल मैदान पर निर्माण का लगाया आरोप
अमीनुद्दीन खान ने आरोप लगाया है कि फाल्टा BDO कार्यालय के पास बच्चों के खेलने के मैदान में सेवाश्रय कैंप के लिए निर्माण कराया गया. उनका कहना है कि अब सेवाश्रय का काम बंद हो चुका है. इसके बावजूद वहां बने ढांचे मौजूद हैं. खान ने हाईकोर्ट से इन निर्माणों को जल्द हटाने की मांग की है. उनका दावा है कि मैदान के इस्तेमाल पर रोक लगने से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है.
क्रिकेट-फुटबॉल से लेकर सरकारी कार्यक्रम तक
याचिकाकर्ता के मुताबिक इस मैदान का इस्तेमाल सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए नहीं होता था. यहां स्कूलों के खेल आयोजन भी होते थे. क्रिकेट और फुटबॉल प्रतियोगिताएं कराई जाती थीं. इसके अलावा सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी मैदान इस्तेमाल होता था. आरोप है कि सेवाश्रय के लिए हुए निर्माण के बाद ये गतिविधियां रुक गईं. इसी को आधार बनाकर खान ने निर्माण हटाने की मांग की है.
हाईकोर्ट ने केस दाखिल करने की दी अनुमति
मामला अब कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिंग चीफ जस्टिस तपव्रत चक्रवर्ती की डिवीजन बेंच ने अमीनुद्दीन खान को मामला दाखिल करने की अनुमति दी है. इस मामले की सुनवाई इसी सप्ताह होने वाली है. याचिका में सेवाश्रय कैंप से जुड़े निर्माण को हटाने की मांग की गई है. हालांकि, अभी अदालत ने निर्माण को अवैध घोषित नहीं किया है. यह याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप और की गई मांग है.
सेवाश्रय के लिए पांच करोड़ खर्च का दावा
अभिषेक बनर्जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए ‘सेवाश्रय’ कार्यक्रम शुरू किया था. विधानसभा चुनाव से पहले इसके लिए कई जगह अस्थायी ढांचे बनाए गए थे. अमीनुद्दीन खान का दावा है कि फाल्टा इलाके में तीन निर्माण कराए गए और इन पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च हुए. उन्होंने इन्हें हटाने के लिए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है.
अब अदालत में तय होगा आगे का रास्ता
अमीनुद्दीन खान की याचिका ने फाल्टा के सेवाश्रय कैंप को कानूनी विवाद में ला दिया है. फिलहाल मामला शुरुआती सुनवाई के दौर में है. खान ने निर्माण गिराने की मांग की है. अब अदालत संबंधित पक्षों की दलील सुनकर आगे का रास्ता तय करेगी. इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि निर्माण निश्चित रूप से गिराया जाएगा. इतना जरूर है कि स्थानीय निवासी की इस याचिका से सेवाश्रय को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है.
Location :
Kolkata,West Bengal
First Published :
August 31, 2026, 11:56 IST
