
मधेपुरा व्यवहार न्यायालय से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है ,जहां हत्या के मामले में 22 साल बाद मधेपुरा एडीजे 9 के न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद की अदालत में अहम फैसला सुनाया है।
अदालत ने मुख्य अभियुक्त सुरेश यादव को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं 50000 की अर्थ दंड की भी सजा दी, जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भगतना होगा, इसके अलावा धारा 148 के तहत उसे 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 की जुर्माना की सजा सुनाई गई।
अन्य छः अभियुक्तों को धारा 148 के तहत सश्रम कारावास एवं ₹5000 का जुर्माना तथा धारा 323 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक 1000 की जुर्माना सुनाई गई। न्यायालय ने सभी सजा को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है।
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